प्राचार्य पदोन्नति केस में हाईकोर्ट सख्त: 11 जून को होगी अंतिम सुनवाई, कोर्ट ने दिया एक दिन का समय

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित प्राचार्य पदोन्नति मामले में आज 9 जून को बिलासपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस रजनी सिंहा एवं जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की द्वैधपीठ (डिवीजन बेंच) ने मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींचे जाने की कोशिशों पर नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली सुनवाई 11 जून को अंतिम रूप से होगी।
याचिकाकर्ता ने मांगा समय, कोर्ट ने कहा – कल ही काउंटर रिटर्न दाखिल करें
आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने यह कहकर समय की मांग की कि उन्हें काउंटर रिटर्न दाखिल करना है और अगली तिथि शुक्रवार (14 जून) को रखी जाए। इस पर बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि “काउंटर रिटर्न कल (10 जून) तक दाखिल करें और 11 जून को ही सुनवाई होगी।” अंततः कोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिक्वेस्ट पर 11 जून 2025 की तारीख निर्धारित की, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यह फाइनल हियरिंग की तिथि होगी।
प्राचार्य पदोन्नति फोरम की सक्रिय मौजूदगी
आज की सुनवाई में प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से अनिल शुक्ला, राकेश शर्मा, श्याम कुमार वर्मा, रुद्र कुमार वर्मा एवं विनोद कुमार वर्मा उच्च न्यायालय, बिलासपुर में उपस्थित रहे। फोरम की सक्रियता इस बात का संकेत है कि राज्य भर के शिक्षकों में इस मामले को लेकर गहरी रुचि और चिंता है।
क्या है मामला?
यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों की प्राचार्य पद पर पदोन्नति से जुड़ा है, जिसमें वर्षों से लंबित पदोन्नतियों और संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट का यह रुख उम्मीद जगा रहा है कि जल्द ही शिक्षकों को न्याय मिलेगा।