Special Story

नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, शिक्षक समेत एक अन्य पर FIR दर्ज

नौवीं की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, शिक्षक समेत एक अन्य पर FIR दर्ज

ShivApr 20, 20251 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। स्कूल में मानवता को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज…

संस्कृति की रक्षा और जनकल्याण में आर्य समाज की भूमिका अनुकरणीय : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

संस्कृति की रक्षा और जनकल्याण में आर्य समाज की भूमिका अनुकरणीय : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

ShivApr 20, 20253 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गुजरात के राज्यपाल…

दो दिन से घरों में नहीं आया पानी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई प्यास

दो दिन से घरों में नहीं आया पानी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई प्यास

ShivApr 20, 20251 min read

कवर्धा।  पिछले दो दिन से लोगों के घरों में पानी…

April 20, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद

बिलासपुर। नवागढ़ के जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने बेमेतरा कलेक्टर के दिए आदेश पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है।

दरअसल, अंजलि मार्कण्डेय बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इनके खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष व अन्य ने कुछ आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर जिला प्रशासन ने नोटिस देते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता ने कमिश्नर दुर्ग को आवेदन दिया। इसमें प्रतिकूल आदेश आने पर इन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उन्हें नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई, जिसमें लगे हुए आरोपों  का उल्लेख किया गया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई।