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छत्तीसगढ़ को ‘प्रकृति परीक्षण अभियान’ में राष्ट्रीय सम्मान: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

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ShivFeb 25, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई…

भारत के विकास को गति दे रहा है मध्यप्रदेश : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

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ShivFeb 25, 20257 min read

भोपाल।      केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह…

सिविल लाइन रायपुर में क्रिश्चियन समुदाय के साथ शांति समिति की बैठक हुई आयोजित

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ShivFeb 25, 20253 min read

रायपुर।  पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद…

February 25, 2025

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जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद

बिलासपुर। नवागढ़ के जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने बेमेतरा कलेक्टर के दिए आदेश पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है।

दरअसल, अंजलि मार्कण्डेय बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इनके खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष व अन्य ने कुछ आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर जिला प्रशासन ने नोटिस देते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता ने कमिश्नर दुर्ग को आवेदन दिया। इसमें प्रतिकूल आदेश आने पर इन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उन्हें नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई, जिसमें लगे हुए आरोपों  का उल्लेख किया गया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई।