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छत्तीसगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा : माजदा से टकराई स्कूटी, युवक का सिर धड़ से हुआ अलग

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ShivFeb 25, 20252 min read

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ…

पंचायत चुनाव : परिणामों को लेकर हटा सस्पेंस, BJP की नंदिनी और बागी प्रत्याशी ने दर्ज की जीत

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ShivFeb 25, 20253 min read

गरियाबंद।  पिछले 24 घंटे से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1…

नाबालिग निकला पांच साल की बच्ची की हत्या का आरोपी, दुष्कर्म का किया था असफल प्रयास

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ShivFeb 25, 20252 min read

बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र स्थित स्वर्णिम ईरा कॉलोनी में हुई 5 साल…

बड़ी लापरवाही : अगले हफ्ते से शुरू होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा, 2025 की जगह 2024 की बांट दी उत्तरपुस्तिकाएं

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ShivFeb 25, 20252 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही।  छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा होने में कुछ ही दिन…

February 25, 2025

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हाईकोर्ट ने लगाई राज्य शासन के आदेश पर रोक, कहा- नक्सल प्रभावित इलाकों में न करें 55 वर्ष से अधिक आयु वालों का तबादला

बिलासपुर।   हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 55 वर्ष की उम्र पार करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों का तबादला अनुसूचित व नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं किया जाएगा। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को उनके पूर्व के जिले में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई।

दरअसल, महासमुंद की कविता चिंचोलकर वित्त विभाग में लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ थीं। 16 अगस्त 2024 को उनका स्थानांतरण महासमुंद से जिला कांकेर कर दिया गया। कविता चिंचोलकर ने राज्य शासन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता की उम्र वर्तमान में 61 वर्ष और 7 महीने है और 31 जनवरी 2025 को वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाएंगी। यदि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला कांकेर में होता है, और वह वहां ज्वाइनिंग देती है तो उन्हें अपनी उम्र में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, यदि वह वहां ड्यूटी करती है तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण और अन्य राशि प्राप्त करने में देरी होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिला शासकीय कर्मचारियों को अनुसूचित व नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थ नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता कविता चिंचोलकर का कांकेर में पदस्थ करने के लिए विभागीय अफसरों ने शासन के निर्देशों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद तबादला आदेश निरस्त कर याचिकाकर्ता को महासमुंद में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है।