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निगम-मंडल की नियुक्तियों पर नेताओं की नाराजगी आई सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- अंतिम फैसला पार्टी लेती है…

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ShivApr 3, 20252 min read

रायपुर।   स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निगम-मंडल की नियुक्तियों…

NSUI नेता हनी बग्गा और भावेश शुक्ला को हुई जेल, कोर्ट ने ट्रेन रोकने के मामले में सुनाया फैसला

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ShivApr 3, 20251 min read

रायपुर।  ​एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा और युवा कांग्रेस…

सरकार ने जारी की निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद की सूची, देखें पूरी लिस्ट…

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ShivApr 2, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और…

प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

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ShivApr 2, 20251 min read

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में…

April 3, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी रोक हटा दी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने पर बेदाराम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। अब यह रोक हटा दी गई है।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद बेंच ने अपने निर्णय में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया, जबकि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्यरत जवानों के बच्चों को छूट देने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना, जिससे सामान्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छूट का लाभ असंवैधानिक माना गया। अब भर्ती प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी।