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किसानों को 40 साल बाद हाईकोर्ट से मिला न्याय, जमीन अधिग्रहण के लिए आदेश जारी

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ShivDec 4, 20242 min read

बिलासपुर।  जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को आखिरकार 40 साल बाद…

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए आयोग कटिबद्ध : राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

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ShivDec 4, 20243 min read

रायपुर।    राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में…

छत्तीसगढ़ में अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

छत्तीसगढ़ में अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

ShivDec 4, 20241 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के…

December 5, 2024

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जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती पर लगी रोक हटाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी रोक हटा दी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने पर बेदाराम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। अब यह रोक हटा दी गई है।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद बेंच ने अपने निर्णय में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया, जबकि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्यरत जवानों के बच्चों को छूट देने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना, जिससे सामान्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छूट का लाभ असंवैधानिक माना गया। अब भर्ती प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी।