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CGPSC भर्ती घोटाला: एसके गोयल के बेटे-बहु सहित 3 को CBI ने किया गिरफ्तार, विशेष कोर्ट में किया पेश

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ShivJan 12, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती घोटाला मामले में CBI…

स्कूलों के खराब परफॉरमेंस पर कलेक्टर की कड़ी कार्रवाई, 36 प्राचार्यों के साथ BEO और BRCC को थमाया शो कॉज नोटिस

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ShivJan 12, 20254 min read

गरियाबंद।  कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित…

5 खरीदी केन्द्रों में 52.84 लाख की गड़बड़ी, 1704 क्विंटल अतिरिक्त धान बरामद, प्रभारियों के खिलाफ मामला दर्ज

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ShivJan 12, 20252 min read

बिलासपुर।  जिले के धान खरीदी केंद्रों में भौतिक सत्यापन के दौरान…

राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव

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ShivJan 12, 20252 min read

रायपुर।     उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज नारायणपुर में रामकृष्ण…

पुलिस-नक्सली मुठभेड़: सुरक्षा बलों ने 3 वर्दीधारी माओवादियों को किया ढेर, CM साय ने जवानों के साहस को किया नमन..

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ShivJan 12, 20251 min read

रायपुर. छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुबह से जारी पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में…

January 12, 2025

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हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया सख्त निर्देश, 7 दिनों के भीतर करें डीएलएड डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है. जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने राज्य शासन से कहा है कि सात दिनों के भीतर डीएलएड डिप्लोमा धारकों की चयन सूची जारी करें, जिनको प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जानी है. अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

दरअसल, डीएलएड डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट में चौथी बार अवमानना याचिका लगाई है. जिस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार आदेश का परिपालन करने के बजाय लगातार अवहेलना कर रही है. अवमानना याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर उनकी बातें सुनी थी. विभागीय अधिकारियों के जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने 21 दिनों के भीतर प्राइमरी स्कूलों में नौकरी कर रहे बीएड डिग्रीधारकों को बाहर निकालने और उनकी जगह मेरिट के आधार पर डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने के लिए सूची जारी करने कहा था. हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा बीते जाने के बाद भी जब राज्य शासन की ओर से नियुक्ति देने के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तब डिप्लोमा धारकों ने न्यायालीयन आदेश की अवहलेना का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसर ने बताया कि डीएलएड डिप्लोमा धारकों की मेरिट के आधार पर सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेदारी व्यापम को दी गई है. व्यापम की ओर से इस संबंध में विलंब किया जा रहा है.

नाराज कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में जानबुझकर न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है. कोर्ट ने राज्य शासन को अंतिम अवसर देते हुए सात दिनों के भीतर मेरिट के आधार पर डीएलएड अभ्यर्थियों की सूची जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.