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बेटी ने निभाया पुत्र धर्म: समाज की रूढ़ियों को तोड़कर दी मां चिता को अग्नि दी

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ShivApr 4, 20252 min read

खैरागढ़।  बच्चों का कर्तव्य केवल परंपराओं तक सीमित नहीं होता,…

परिवहन पोर्टल के द्वारा घर बैठे बनवाएं लायसेंस और कराएं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन

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ShivApr 4, 20253 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा आम नागरिकों को दी…

नाला किनारे चल रहा था महुआ शराब कारखाना, पुलिस की दबिश में मिला अवैध शराब का जखीरा

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ShivApr 4, 20252 min read

कोरबा। ऊर्जाधानी में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम ही…

पार्टी के खिलाफ गतिविधियों पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर की गई कार्ड, छह साल के लिए किए गए निष्कासित…

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ShivApr 4, 20251 min read

रायपुर। त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों पर…

April 4, 2025

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छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

रायपुर।   छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. दरअसल, मामला डॉ. राकेश गुप्ता की सदस्यता को लेकर है, जिन्हें 18 नवंबर 2024 को नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर और अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने काउंसिल से हटा दिया था. डॉ. गुप्ता ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को स्वीकार करते हुए काउंसिल के आदेश को गलत ठहराया और डॉ. गुप्ता की सदस्यता बहाल कर दी. 

इसके बावजूद काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा और रजिस्ट्रार अश्विनी गुरडेकर ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 3 जनवरी 2025 को एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें डॉ. गुप्ता की सदस्यता पर चर्चा की गई. जिसको लेकर डॉ. राकेश गुप्ता ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के लिए काउंसिल के अधिकारियों को कानूनी नोटिस भी भेजा था.

इसके बाद भी बैठक का आयोजन जारी रहा, जिसके बाद डॉ. राकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में एक और मामला दायर किया. इस मामले में 20 जनवरी 2025 को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा को नोटिस जारी किया है.