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सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में टकराव: परिवहन व्यवस्था पर संघ के कब्जे की कोशिश, उद्योगपति असहज, दबाव की राजनीति के आरोप

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Shiv Mar 19, 2026 3 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ औद्योगिक परिवहन कल्याण संघ अपनी पांच सूत्रीय मांगों को…

हाईकोर्ट ने कुम्हार की आजीविका रोकने वाले नायब तहसीलदार के आदेश पर लगाया स्टे, कलेक्टर से मांगा जवाब

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Shiv Mar 19, 2026 2 min read

बिलासपुर। आजीविका रोके जाने के मामले में सुनवाई कर हाईकोर्ट ने…

सेप्टिक टैंक मौत मामले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने लिया संज्ञान, रायपुर पहुंचे उपाध्यक्ष हरदीप सिंह

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Shiv Mar 19, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के गटर सीवरेज टैंक से में…

सदन में विनियोग विधेयक पारित : नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा- राज्य और केंद्र के बीच पीस रही जनता, वित्त मंत्री ओपी बोले- 

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Shiv Mar 19, 2026 4 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27…

धान खरीदी में मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, किसान का बकाया 84 क्विंटल धान लेने का दिया निर्देश

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Shiv Mar 19, 2026 2 min read

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्टॉक जांच में धान नहीं होने की बात…

पत्रकारों के मुद्दों पर बनेगी कार्ययोजना, विजयवाड़ा में आईजेयू का बड़ा आयोजन

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Shiv Mar 18, 2026 2 min read

हैदराबाद/चंडीगढ़। इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (आईजेयू) का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 28-29…

March 19, 2026

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हाईकोर्ट का पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला, वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे जॉइनिंग के बाद रिक्त पद

बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद खाली रह जाने वाले पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए. कोर्ट ने साफ कहा कि सभी विज्ञापित पद केवल जारी चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है.

दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग द्वारा करीब 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने पर उन्हें कई जिलों की चयन सूची में शामिल कर लिया गया. इससे वास्तविक रूप से पद खाली रह जाने की स्थिति बन रही है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चयन सूची में 5948 अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन यह संभव है कि एक ही अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में चयनित हो. ऐसे में जब वह किसी एक जिले में जॉइन करेगा, तो बाकी जिलों के पद रिक्त हो जाएंगे. इन रिक्त पदों को बाद में वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा.

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट है कि सभी पद चयन सूची से नहीं भर पाएंगे. इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग के बाद बचे हुए पदों को नियमों के तहत वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरे. कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए रिक्त पदों को जल्द भरने की कार्रवाई की जाए.