Special Story

कांग्रेस ने की जिलाध्यक्षों की घोषणा, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट …

कांग्रेस ने की जिलाध्यक्षों की घोषणा, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी, देखें लिस्ट …

ShivJan 13, 20251 min read

रायपुर। कांग्रेस ने देर रात छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति…

जल संचय अभियान उज्जैन में भी हो रहा है शुरू : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

जल संचय अभियान उज्जैन में भी हो रहा है शुरू : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivJan 13, 20252 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सूरत,…

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां क्षिप्रा का पूजन कर महंत जी से लिया आशीर्वाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मां क्षिप्रा का पूजन कर महंत जी से लिया आशीर्वाद

ShivJan 13, 20251 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को क्षिप्रा मैया…

सुपर 30 के आनंद कुमार ने दिया छत्तीसगढ़ के युवाओं को सफलता का मंत्र

सुपर 30 के आनंद कुमार ने दिया छत्तीसगढ़ के युवाओं को सफलता का मंत्र

ShivJan 13, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव 2024-25 के दूसरे दिन…

January 13, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट ने 5 IAS अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस, जानिए क्या है मामला

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक द्वारा एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट ने इस संदर्भ में दायर अवमानना याचिका पर विभाग के पांच आईएएस अफसरों के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है.

बता दें कि 25 अक्टूबर 2020 को बिलासपुर निवासी विनय शुक्ला ने सहकारिता विभाग से शिकायत की थी कि बिलासपुर संभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुनील तिवारी द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 का उल्लंघन करते हुए एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह बिना शासन के मंजूरी के किया है. दूसरी पत्नी से उसका पुत्र भी है. यह भारतीय दण्ड विधान की धारा 166, 420, 34 एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध है. अतः अपचारी अधिकारी को निलंबित किया जाए, विभागीय जांच कर उसे बर्खास्त कर, उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाए.

शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर 27 जुलाई 2021 को शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 29 सितंबर 2023 को कोर्ट ने संयुक्त पंजीयक के विरुद्ध इस मामले की 6 माह के भीतर जांच किए जाने के आदेश दिये. इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय के माध्यम से 12 सितंबर 2024 को संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की.

जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने हिमशिखर गुप्ता तत्कालीन सचिव सहकारिता, सी आर प्रसन्ना वर्तमान सचिव सहकारिता, रमेश शर्मा तत्कालीन पंजीयक सहकारिता, दीपक सोनी तत्कालीन पंजीयक सहकारिता और कुलदीप शर्मा वर्तमान पंजीयक सहकारिता को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.