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IAS निरंजन दास ने सरकारी खजाने में हेराफेरी की, नहीं दे सकते जमानत : हाईकोर्ट

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हाई कोर्ट ने एसपी को दिया अवमानना का नोटिस, पालन नहीं किया आरक्षक की बहाली का आदेश

बिलासपुर। आरक्षक की सेवा बहाली के आदेश का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महासमुंद पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत् दण्डित करने की मांग की गई थी.

जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी नरेन्द्र यादव को महासमुन्द में पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर रहते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया था. मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 21 फरवरी 2025 को सेवा से पृथक करने का आदेश निरस्त करते हुए सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था. लेकिन निर्धारित 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह के याचिकाकर्ता को आरक्षक पद पर ज्वाईनिंग नहीं दिए जाने से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता नरेन्द्र यादव ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वाति कुमारी ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन ना कर पीड़ित पक्षकार को लगातार प्रताड़ित एवं परेशान किया जाता है. इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध 6 माह का कारावास या 2000 रुपए. जुर्माना या दोनों दण्ड एक साथ दिए जाने का प्रावधान किया गया था.