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हम सभी की साझी भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प होगा पूरा : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 12, 20253 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय…

अहमदाबाद में प्लैन क्रैश, 242 लोग थे सवार, लंदन जा रही थी फ्लाइट

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ShivJun 12, 20251 min read

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेक…

वन विभाग की टीम पर हमला, कई कर्मचारी घायल, तीन घंटे से वन्यकर्मी बने रहे बंधक

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ShivJun 12, 20251 min read

गरियाबंद।  छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज…

बी.एड. परीक्षा देने जा रहे छात्रों की कार हादसे का शिकार, एक की मौत, तीन घायल

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ShivJun 12, 20251 min read

सुकमा। सुकमा ज़िले से एक दिल दहला देने वाली खबर…

June 12, 2025

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हाईकोर्ट ने जारी किया सर्कुलर, कहा – रकम दोगुनी करने का झांसा देने वालों से रहें सतर्क

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं. इस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. उन्होंने कहा है कि रकम दोगुनी करने का झांसा देने वाले व्यक्तियों/संस्था से सतर्क रहें. ऐसा कृत्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच देकर लोगों को गुमराह करने की खबरें लगातार आ रही है. इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य “छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023″ के नियम-46” सहपठित “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17” के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है. “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966” में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है.

उच्च न्यायालय बिलासपुर के रजिस्ट्रार ने कहा है कि किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने अथवा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें और सतर्क रहते हुए COME DUEST GEO संभावित धोखे से भी बचें. लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.