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दुर्ग अफीम खेती मामला: सीएम साय बोले– दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री आबे नोरिआकि ने की मुलाकात

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

बालोद और बेमेतरा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

बालोद/बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट और विभिन्न जिला कोर्टों को लगातार…

March 9, 2026

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हाईकोर्ट से प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों को बड़ी राहत, 60 सीटों पर एडमिशन की मिली अनुमति

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के फार्मेसी कॉलेजों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने 60 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन कॉलेजों में मानकों की कमी है, उन्हें छह माह के भीतर सभी खामियां दूर करनी होंगी। यह मामला उन कॉलेजों से जुड़ा था, जिन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती दी थी। यूनिवर्सिटी ने कुछ संस्थानों को मान्यता संबंधी खामियों के चलते 60 सीटों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कॉलेजों को फिलहाल 60 सीटों पर प्रवेश देने की छूट दी जाती है, लेकिन उन्हें शिक्षण स्टाफ, लैब, उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियों को छह माह के अंदर सुधारना होगा। अगर तय अवधि में सुधार नहीं किया गया, तो संबंधित कॉलेजों की अनुमति रद्द की जा सकती है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर संकट टल गया है। अब छात्र बिना किसी बाधा के एडमिशन ले सकेंगे।