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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, रायपुर में 8 और 9 जनवरी को होगी आरक्षण की प्रक्रिया

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ShivJan 4, 20253 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से…

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की सराहना, 225 करोड़ रुपये की दी प्रोत्साहन राशि

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ShivJan 4, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि…

मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय लोचन प्रसाद पाण्डेय की जयंती पर उन्हें किया याद

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ShivJan 4, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार…

January 4, 2025

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दुष्कर्म पीड़िता को हाई कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति, लेकिन गर्भस्थ शिशु का पहले होगा डीएनए टेस्ट, ताकि…

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बिलासपुर की दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती को गर्भपात की मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने यह आदेश मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के बाद जारी किया है. गर्भपात से पहले उसका DNA परीक्षण भी कराया जाएगा, जिससे दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाई जा सके. 

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो कलेक्टर की तरफ से मेडिकल बोर्ड ने केवल एक पन्ने की ओपीडी पर्ची में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि युवती का गर्भपात किया जा सकता है. एक पन्ने की रिपोर्ट पर जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मेडिकल बोर्ड को तलब कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.

कोर्ट का कहना था कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार युवती का मेडिकल परीक्षण होना था, जैसे ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट और सोनोग्राफी जांच वगैरह भी किया जाना था. तब मेडिकल बोर्ड ने क्षमा मांगते हुए दोबारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, और सेकेंड हॉफ में मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे युवती को जिला अस्पताल में उपस्थित होकर गर्भपात कराने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आशीष तिवारी ने आग्रह किया कि युवती दुष्कर्म पीड़िता है. लिहाजा, गर्भपात से पहले उसका DNA परीक्षण भी कराया जाए, ताकि रेप के आरोपी को सजा दिलाई जा सके. इस पर हाईकोर्ट ने तारबाहर थाना प्रभारी को एसपी के माध्यम से DNA जांच कराने की प्रक्रिया पूरी कराने कहा है.