Special Story

न्यायधानी के FL-3 बार हैवेन्स पार्क पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित कर जड़ा ताला…

न्यायधानी के FL-3 बार हैवेन्स पार्क पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित कर जड़ा ताला…

ShivDec 28, 20241 min read

बिलासपुर।   आबकारी विभाग ने न्यायधानी के FL-3 बार हैवेन्स पार्क…

कौशल्या विहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर

कौशल्या विहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर

ShivDec 28, 20242 min read

रायपुर।    रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के अधीन कौशल्या विहार…

पोलिंग पार्टी पर हमले के संदिग्धों के 11 ठिकानों पर NIA की दबिश, डेढ़ लाख कैश के साथ मिला IED…

पोलिंग पार्टी पर हमले के संदिग्धों के 11 ठिकानों पर NIA की दबिश, डेढ़ लाख कैश के साथ मिला IED…

ShivDec 28, 20241 min read

रायपुर। पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले 11 संदिग्धों के धमतरी…

उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान, बोले- भाजपा संगठन में महिलाओं को मिलेगी जिम्मेदारी…

उपमुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान, बोले- भाजपा संगठन में महिलाओं को मिलेगी जिम्मेदारी…

ShivDec 28, 20242 min read

रायपुर।     छत्तीसगढ़ में भाजपा मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित सुंदरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित सुंदरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

ShivDec 28, 20241 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज…

December 28, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

दुष्कर्म पीड़िता को हाई कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति, लेकिन गर्भस्थ शिशु का पहले होगा डीएनए टेस्ट, ताकि…

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बिलासपुर की दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती को गर्भपात की मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने यह आदेश मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के बाद जारी किया है. गर्भपात से पहले उसका DNA परीक्षण भी कराया जाएगा, जिससे दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाई जा सके. 

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो कलेक्टर की तरफ से मेडिकल बोर्ड ने केवल एक पन्ने की ओपीडी पर्ची में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि युवती का गर्भपात किया जा सकता है. एक पन्ने की रिपोर्ट पर जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मेडिकल बोर्ड को तलब कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए.

कोर्ट का कहना था कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार युवती का मेडिकल परीक्षण होना था, जैसे ब्लड टेस्ट, एचआईवी टेस्ट और सोनोग्राफी जांच वगैरह भी किया जाना था. तब मेडिकल बोर्ड ने क्षमा मांगते हुए दोबारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, और सेकेंड हॉफ में मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुबह 11 बजे युवती को जिला अस्पताल में उपस्थित होकर गर्भपात कराने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट आशीष तिवारी ने आग्रह किया कि युवती दुष्कर्म पीड़िता है. लिहाजा, गर्भपात से पहले उसका DNA परीक्षण भी कराया जाए, ताकि रेप के आरोपी को सजा दिलाई जा सके. इस पर हाईकोर्ट ने तारबाहर थाना प्रभारी को एसपी के माध्यम से DNA जांच कराने की प्रक्रिया पूरी कराने कहा है.