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छत्तीसगढ़ के इस गांव में 20 दिन में 16 आत्महत्या के प्रयास, जांच करने एक्सपर्ट्स की पहुंची टीम

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ShivApr 22, 20252 min read

गरियाबंद।    छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के इंदागांव में आत्महत्या…

भू-विस्थापितों की हड़ताल से कुसमुंडा खदान से कोयला परिवहन ठप, जानिए क्या हैं उनकी मांगें…

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ShivApr 22, 20251 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के…

छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर, चलेगी लू, रायपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

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ShivApr 22, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल…

प्रत्येक नागरिक बने प्रकृति का प्रहरी – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivApr 22, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के…

April 22, 2025

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हाईकोर्ट ने अवैध रेत उत्खनन पर जताई कड़ी नाराजगी, खनिज विभाग से मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर में अवैध रेत उत्खनन के मामले को गंभीर माना है. कोर्ट ने अरपा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है. रेत के अवैध उत्खनन को लेकर लगी याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डबल बैंच में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा जब पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही है.

उन्होंने कहा की विभाग आंखें बंद कर बैठा हुआ है. वहीं इस मामले में खनिज विभाग के सचिव से शपथपत्र में जवाब भी तलब किया है. उन्होंने बेहद स्पष्ट और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शपथ पत्र में यह स्पष्ट करें कि अवैध उत्खनन से व्यक्तिगत कार्रवाई और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना की क्या कार्रवाई की गई है?

दरअसल, अरपा अर्पण महा अभियान समिति और अन्य याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है. अरपा अर्पण महाअभियान के वकील अंकित पांडे ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 7 सितंबर 2024 तक की खबर का कवरिंग मेमो डीबी के सामने पेश किया. वहीं चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने भी लोखंडी में अवैध उत्खनन की खबर पर संज्ञान लिया. इस मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.