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व्यभिचार में रह रही महिला तलाक के बाद पति से नहीं भरण-पोषण की हकदार, हाई कोर्ट का अहम फैसला…

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ShivMay 18, 20252 min read

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पत्नी के विवाहतेर संबंध व व्यभिचार में…

ISRO का 101वां मिशन असफल, तीसरा चरण पार नहीं कर पाया PSLV रॉकेट, भारत इस खास ग्रुप में नहीं हो सका शामिल

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ShivMay 18, 20252 min read

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का 101वां मिशन (ISRO’s…

कोंडागांव में नारियल विकास बोर्ड बना किसानों की उम्मीद का केंद्र, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की प्रशंसा

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ShivMay 18, 20251 min read

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ के एकमात्र नारियल विकास बोर्ड कोंडागांव स्थित कोकोनट रिसर्च…

आबकारी घोटाला मामला : सरकार ने दी 21 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति

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ShivMay 18, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के बीच…

रिटायर्ड फार्मासिस्ट को मिली राहत, हाईकोर्ट ने निरस्त किया पौने आठ लाख की रिकवरी का आदेश

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ShivMay 18, 20251 min read

बिलासपुर।    रिटायर्ड फार्मासिस्ट के वेतन से पौने आठ लाख…

May 18, 2025

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PCCF राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने किया खारिज

बिलासपुर। वन विभाग के पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की अपैक्स स्केल पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता सुधीर अग्रवाल 1988 बैच के अफसर हैं। उन्होंने 1990 बैच के आईएफएस श्रीनिवास राव की नियुक्ति पर आपत्ति करते हुए कहा था कि वे वरिष्ठता के आधार पर इस पद के अधिक पात्र थे। जूनियर अफसर को इस पद पर नियुक्त किया गया, जो नियमों के विपरीत है।

याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि नियुक्ति के लिए निर्धारित एक वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी किए बिना ही आईएफएस राव को प्रमोट कर दिया गया, जो गलत है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे जारी किया गया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि PCCF ‘एपेक्स स्केल’ पद चयन-आधारित होता है, न कि पदोन्नति-आधारित। इस चयन के लिए वरिष्ठता की बजाय मेधा, दक्षता, पूर्ण निष्ठा और उपयुक्तता को प्राथमिकता दी जाती है। कोर्ट ने माना कि विशेष चयन समिति (SSC) द्वारा किए गए मूल्यांकन में वी श्रीनिवास राव की वार्षिक प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट (APAR) 49.62/50 अंक रही, जबकि याचिकाकर्ता की 48/50 अंक थी, जिससे उनकी नियुक्ति को उचित ठहराया गया।

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विशेष चयन समिति का निर्णय नियमों के अनुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लिया गया था, इसलिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जबलपुर की ओर से 26 जून 2024 को पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई गई और इसे बरकरार रखा गया।