Special Story

मध्यप्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मध्यप्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivMay 28, 20255 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश के…

दोस्तों के साथ एनीकट में नहाने गए दो बच्चे डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, घटनास्थल पर जुटी भारी भीड़

दोस्तों के साथ एनीकट में नहाने गए दो बच्चे डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, घटनास्थल पर जुटी भारी भीड़

ShivMay 28, 20251 min read

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां…

May 28, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों का अटैचमेंट, हाईकोर्ट ने किया निरस्त, कहा- डीईओ को अधिकार नहीं

बिलासपुर- स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों के किए गए अटैचमेंट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा डीईओ को शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार नहीं है। मामले में सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर शिक्षकों ने डीबी में अपील की थी।

दरअसल, बस्तर क्षेत्र के शिक्षक दयानाथ कश्यप, चंद्रशेखर पांडे, दयाराम बघेल, मिरी राम देवांगन बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं। उन्होंने अपने अटैचमेंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर उन्होंने रिट अपील दायर की। इन शिक्षकों को 14 एवं 15 मार्च 2024 को आदेश जारी कर मूल स्थान से स्थानान्तरण कर अन्य जगहों पर अटैच कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने जिला शिक्षा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर द्वेषवश कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उनको ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर द्वारा उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। साथ ही यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान की गई, इसलिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेना जरूरी था। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर शिक्षकों को स्थानांतरित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। इस आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में रिट अपील की गई थी।