Special Story

छत्तीसगढ़ में भी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द, जवानों को तत्काल मुख्यालय लौटने का आदेश

छत्तीसगढ़ में भी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द, जवानों को तत्काल मुख्यालय लौटने का आदेश

ShivMay 7, 20251 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में तैनात सभी अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा बलों के…

संकल्प जशपुर के नमन खुटियाँ 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर

संकल्प जशपुर के नमन खुटियाँ 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर

ShivMay 7, 20252 min read

रायपुर।    जशपुर जिले के 14 विद्यार्थियों ने कक्षा दसवीं…

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 20.22 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 20.22 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

ShivMay 7, 20252 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज मुंगेली जिले के…

May 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों का अटैचमेंट, हाईकोर्ट ने किया निरस्त, कहा- डीईओ को अधिकार नहीं

बिलासपुर- स्थानांतरण की आड़ में शिक्षकों के किए गए अटैचमेंट को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा डीईओ को शिक्षकों के अटैचमेंट का अधिकार नहीं है। मामले में सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर शिक्षकों ने डीबी में अपील की थी।

दरअसल, बस्तर क्षेत्र के शिक्षक दयानाथ कश्यप, चंद्रशेखर पांडे, दयाराम बघेल, मिरी राम देवांगन बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ हैं। उन्होंने अपने अटैचमेंट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने पर उन्होंने रिट अपील दायर की। इन शिक्षकों को 14 एवं 15 मार्च 2024 को आदेश जारी कर मूल स्थान से स्थानान्तरण कर अन्य जगहों पर अटैच कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने जिला शिक्षा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर द्वेषवश कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि उनको ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्य शासन की स्थानांतरण नीति के अनुसार मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर द्वारा उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। साथ ही यह कार्रवाई चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान की गई, इसलिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेना जरूरी था। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज कर शिक्षकों को स्थानांतरित पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। इस आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में रिट अपील की गई थी।