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नगरीय निकाय चुनाव 2025: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यय प्रेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

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ShivJan 28, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के निर्देश और सचिव…

निलंबित IAS रानू साहू और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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ShivJan 28, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस…

पर्यटन स्थल के कॉटेज में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका…

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ShivJan 27, 20251 min read

सूरजपुर।   छत्तीसगढ़ के सूरजपुर स्थित केनापारा पर्यटन स्थल में आज…

January 28, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा DJ और साउंड सिस्टम रोकने क्या प्रयास किये, 4 सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर।    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अनिवार्य किये गए नॉइज मीटर के संबंध में की जा रही कार्रवाई को लेकर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने डीजे और साउंड सिस्टम की तेज आवाज पर एतराज जताते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी जिलों के थानों को नॉइज मीटर के जरिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जांच करने निर्देश दिए थे। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शासन से पूछा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश के पालन में क्या प्रयास किए गए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद रखी गई है।

वहीं छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने भी इस मामले में जनहित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि शासन ने 4 नवंबर 2019 को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए साउंड लिमिटर लगाना अनिवार्य किया था, पर इसका पालन नहीं हो रहा है।