Special Story

भारतमाला परियोजना घोटाला: जमीन दलाल हरमीत सिंह 14 मई तक न्यायिक हिरासत में, EOW की जांच जारी

भारतमाला परियोजना घोटाला: जमीन दलाल हरमीत सिंह 14 मई तक न्यायिक हिरासत में, EOW की जांच जारी

ShivMay 10, 20252 min read

रायपुर। भारतमाला परियोजना से जुड़े 48 करोड़ रुपये के घोटाले…

May 10, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ में अब शासकीय कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट हुआ अनिवार्य, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

बता दें कि मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र में यह उल्लेख किया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की जान गई है या वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। साथ ही, संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि ये निर्देश सभी शासकीय कर्मियों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और इनका पालन हो। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शासकीय कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए उठाया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश