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उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरस मेले का किया उद्घाटन

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ShivMar 9, 20252 min read

रायपुर।    उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री…

महतारी वंदन योजना: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ‘महतारी वंदन कॉमिक्स’ का विमोचन

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ShivMar 9, 20251 min read

रायपुर।   महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित “महतारी वंदन…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पूज्य संत लालदास साहेब ने की सौजन्य भेंट

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ShivMar 9, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

March 9, 2025

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छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के चुनाव की जनहित याचिका पर सुनवाई, उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर पेश करने के दिए गए निर्देश

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) और स्टेट बार काउंसिल (एसबीसी) को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर पेश करें। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव न होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में भी पूछा है।

दरअसल, बीते 18 फरवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की देरी न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बीसीआइ नियमों में 30 जनवरी 2015 को किए गए संशोधनों को छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया और इसे सार्वजनिक करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया।

इस संबंध में बीसीआई और एसबीसी से शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था। आज हुई सुनवाई में बीसीआई और एसबीसी ने अपने-अपने शपथ पत्र पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे चुनाव कार्यक्रम तैयार कर उसे हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च को तय की गई है।