Special Story

पीएम आवास योजना में लापरवाही पर CEO ने की बड़ी कार्रवाई : 14 पंचायत सचिवों का रोका वेतन

पीएम आवास योजना में लापरवाही पर CEO ने की बड़ी कार्रवाई : 14 पंचायत सचिवों का रोका वेतन

ShivJun 3, 20252 min read

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने…

राजधानी में युवती के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

राजधानी में युवती के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

ShivJun 3, 20252 min read

रायपुर। राजधानी के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती…

June 4, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के चुनाव की जनहित याचिका पर सुनवाई, उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर पेश करने के दिए गए निर्देश

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) और स्टेट बार काउंसिल (एसबीसी) को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर पेश करें। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव न होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में भी पूछा है।

दरअसल, बीते 18 फरवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार की देरी न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बीसीआइ नियमों में 30 जनवरी 2015 को किए गए संशोधनों को छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया और इसे सार्वजनिक करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया।

इस संबंध में बीसीआई और एसबीसी से शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था। आज हुई सुनवाई में बीसीआई और एसबीसी ने अपने-अपने शपथ पत्र पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे चुनाव कार्यक्रम तैयार कर उसे हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च को तय की गई है।