Special Story

राइस मिलर्स और एजेंट के ठिकानों में छापा, मिले इतने कैश के उड़ गए आयकर अन्वेषण टीम के होश

राइस मिलर्स और एजेंट के ठिकानों में छापा, मिले इतने कैश के उड़ गए आयकर अन्वेषण टीम के होश

ShivJan 31, 20251 min read

रायपुर।  आयकर अन्वेषण की टीम ने राइस मिलर्स, कमीशन एजेंट्स-ब्रोकर्स…

धान खरीदी की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया स्पष्ट

धान खरीदी की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया स्पष्ट

ShivJan 31, 20252 min read

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आखिरकार धान खरीदी की तारीख…

भाजपा-कांग्रेस में पोस्टर वार : BJP ने कहा – कांग्रेस में चल रहा परिवारवाद, कांग्रेस ने लिखा – क्या हुआ तेरा वादा…

भाजपा-कांग्रेस में पोस्टर वार : BJP ने कहा – कांग्रेस में चल रहा परिवारवाद, कांग्रेस ने लिखा – क्या हुआ तेरा वादा…

ShivJan 31, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच भाजपा-कांग्रेस में पोस्टर…

January 31, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

केटीयू के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई, कुलपति समेत अन्य को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

बिलासपुर- हाईकोर्ट ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की याचिका पर कुलपति समेत अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी. बता दें, कि पूर्व में भी दायर अवमानना याचिका पर यूनिवर्सिटी ने कोर्ट के समक्ष आदेश का पालन करने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया था. यूनिवर्सिटी के आश्वासन पर कोर्ट ने 2 फरवरी 2024 को सुनवाई कर अवमानना याचिका निराकृत की थी.

दरअसल, यूनिवर्सिटी ने दैनिक वेतन भोगियों की सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था. कर्मचारियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद विवि के तत्कालीन कुलसचिव चंद्रशेखर ओझा ने नोटशीट पर कुलपति बलदेव भाई शर्मा को सूचित कर दैनिक कर्मचारियों की सेवा बहाल करने के लिए लिखा था. कुलपति ने इसकी अनुमति नहीं दी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में न तो उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने दिया जा रहा था और न ही उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही थी.

दूसरी ओर, काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी कर यूनिवर्सिटी ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया. जबकि हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2022 को विवि को आदेश दिया था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आगामी आदेश तक कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा. इस आदेश का पालन नहीं किए जाने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य एवं वेतन भत्ते से वंचित रखने पर दूसरी बार अवमानना याचिका दायर की गई. सुनवाई के बाद वेकेशन जज एनके चन्द्रवंशी ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 10 जून को रखी है.