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साहसी श्री वारिस खान मध्यप्रदेश का गौरव: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव

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ShivNov 15, 20241 min read

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प्रदेश में गीता जयंती भव्य रूप में मनाई जाएगी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में…

माँ क्षिप्रा के पावन स्नान का सौभाग्य मिले वर्ष भर : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि माँ क्षिप्रा…

November 16, 2024

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Home » अशोका बिरयानी के मालिक और मैनेजर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित…

अशोका बिरयानी के मालिक और मैनेजर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित…

बिलासपुर- रायपुर स्थित अशोका बिरयानी सेंटर के मालिक कृष्णकांत तिवारी और मैनेजर रोहित चंद ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है. सोमवार को इस मामले में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाई हुई, कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

बता दें कि रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के रायपुर महासमुंद हाइवे पर स्थित अशोका बिरयानी होटल है. 18 अप्रैल को होटल के गटर की सफाई के लिए होटल मालिक ने नगर निगम की गाड़ी को ना बुलाकर अपने ही कर्मचारियों को काम पर लगा दिया था. गटर की सफाई साफ करते वक्त डेविड साहू और नीलकुमार पटेल बेहोश हो गए, दोनों को अस्पताल पहुंचाए जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

घटना के बाद मृतक डेविड साहू और नीलकुमार पटेल के परिजनों ने होटल परिसर के बाहर खूब हंगामा भी किया था, घटना की खबर पाकर गृह मंत्री विजय शर्मा मौके पर पहुंचे थे. उनकी मौजूदगी में होटल मालिक की ओर से दोनों मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की बात कही थी.