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रेस्टोरेंट में जीएसटी का छापा, दस्तावेज खंगाल रही टीम

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ShivMar 4, 20251 min read

कवर्धा।   जीएसटी की टीम ने कवर्धा के बस स्टैंड स्थित…

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: बलौदाबाजार, तखतपुर, दंतेवाड़ा और गीदम जनपद पंचायत में भाजपा का कब्जा

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ShivMar 4, 20253 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जनपद पंचायत…

बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अनुपस्थित, नाराज विपक्ष ने किया वॉकआउट

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ShivMar 4, 20251 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को बजट पर चर्चा के दौरान वित्त…

March 4, 2025

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OBC आरक्षण पर सुनवाई : हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, हफ्तेभर का दिया समय, जानिए पूरा मामला…

बिलासपुर।  पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका ग्राम पंचायत घुटुरकुंडी, जनपद पंचायत पंडरिया, जिला कबीरधाम के निवासी हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी. शुक्ला और आशीष पाण्डेय के माध्यम से दायर की थी.

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के लिए जो संशोधित नियम बनाए गए हैं, उनमें प्रत्येक ब्लॉक में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. अधिवक्ता वैभव पी. शुक्ला ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास ओबीसी जनसंख्या के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है. ऐसे में बिना सटीक आंकड़ों के आरक्षण का आवंटन करना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा.

जवाब आने के बाद होगी अगली सुनवाई

इस मामले को जस्टिस बी. डी. गुरु ने गंभीरता से लेते हुए याचिका स्वीकार की और राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत चुनावों में किस तरह का बदलाव किया जाएगा. यदि अदालत सरकार के तर्कों को अस्वीकार करती है तो आरक्षण निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन संभव है. यह फैसला प्रदेश के पंचायत चुनावों के आरक्षण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई तय की जाएगी.