प्राचार्य पदोन्नति विवाद की सुनवाई अब 28 जुलाई को, अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण टली सुनवाई
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई (सोमवार) को होगी। इससे पहले यह सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित थी, लेकिन याचिकाकर्ता नारायण प्रकाश तिवारी की अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण मामले को स्थगित कर दिया गया.
यह मामला छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2024 को जारी प्राचार्य पदोन्नति आदेश के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा है। अब यह सुनवाई बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में 28 जुलाई को होगी।
प्राचार्य पदोन्नति फोरम की सक्रियता
आज की सुनवाई के दौरान प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से अनिल शुक्ला, आकाश राय, संतोष कुमार चिंचोलकर, विकाश नायक और आर.के. बंजारे न्यायालय में उपस्थित रहे और मामले की अगली तारीख में प्रभावी सुनवाई की उम्मीद जताई।






