Special Story

सिटी 2.0 के लिए बिलासपुर को मिलेगा 100 करोड़ : एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर

सिटी 2.0 के लिए बिलासपुर को मिलेगा 100 करोड़ : एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर

ShivMar 3, 20253 min read

बिलासपुर।  जयपुर में सोमवार को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के…

मध्यप्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हुआ एमओयू

मध्यप्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हुआ एमओयू

ShivMar 3, 20253 min read

भोपाल।   राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे…

March 3, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

तीन हाथियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, CSPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर और ऊर्जा सचिव ने पेश किया शपथ पत्र

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रायगढ़ जिले में घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में तीन हाथियों की मौत के मामले में स्वयं संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है. बुधवार को मामले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ऊर्जा सचिव ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया. मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी.

दरअसल, रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में पिछले माह बिजली तार में प्रवाहित करंट की चपेट में तीन हाथी आ गये थे. इन तीनों की मौत हो गई. मीडिया में आई खबरों पर हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है. इस याचिका पर ऊर्जा सचिव के अलावा , प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य शासन को पक्षकार बनाया गया. इस घटना के कुछ दिनों बाद दीपावली से ठीक पहले अचानकमार वन क्षेत्र में भी इसी तरह करंट लगाये जाने से एक और हाथी मारा गया.

बताया गया कि यहां शिकारियों ने जमीन पर करंट बिछाकर इस घटना को अंजाम दिया. चीफ जस्टिस की डीबी में पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उर्जा सचिव को जवाब पर कहा, इस तरह ऊपर लगे हुए तार के सम्पर्क में हाथी कैसे आ गये? मैनेजिंग डायरेक्टर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से भी कोर्ट ने यही सवाल किया. दोनों ही प्राधिकारियों से शपथपत्र पर लिखित जवाब मांगा गया था.

बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में उर्जा सचिव और विद्युत् वितरण कंपनी के एमडी ने अपने शपथ पत्र पेश किये. इसमें विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और कार्य योजना की जानकारी दी गई. इसमें तार ऊपर करने सहित संबंधितों पर कार्रवाई की जानकारी दी गई. डिवीजन बेंच ने इस पर अगली सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद जनवरी माह में निर्धारित की है.