Special Story

समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivJan 4, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री…

निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर 5 व 6 जनवरी 2025 को सुयश हॉस्पिटल, रायपुर मे

निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर 5 व 6 जनवरी 2025 को सुयश हॉस्पिटल, रायपुर मे

ShivJan 4, 20251 min read

रायपुर। कीर्तिशेष स्वर्गीय कन्हैयालाल गंगवाल की स्मृति में भारतीय जैन…

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी और उप निरीक्षकों का हुआ तबादला…

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई थाना प्रभारी और उप निरीक्षकों का हुआ तबादला…

ShivJan 4, 20251 min read

राजनांदगांव।   छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस विभाग में बड़ा…

पत्रकार मुकेश की हत्या पर साय सरकार का सख्त एक्शन : मुख्यमंत्री के निर्देश पर SIT का गठन

पत्रकार मुकेश की हत्या पर साय सरकार का सख्त एक्शन : मुख्यमंत्री के निर्देश पर SIT का गठन

ShivJan 4, 20252 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश…

छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया होंगे BCCI के नए कोषाध्यक्ष, 12 जनवरी को मुंबई में होगा औपचारिक ऐलान

छत्तीसगढ़ के प्रभतेज सिंह भाटिया होंगे BCCI के नए कोषाध्यक्ष, 12 जनवरी को मुंबई में होगा औपचारिक ऐलान

ShivJan 4, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ (CSCS) का प्रतिनिधित्व कर चुके प्रभतेज सिंह…

January 5, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

डीएड-बीएड मामले में सुनवाई : कोर्ट के आदेश का पालन करने हाईकोर्ट ने सरकार को दिया दो हफ्ते का समय

बिलासपुर।    हाईकोर्ट में मंगलवार को डीएड बनाम बीएड मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने शासन को अंतिम मौका देते हुए हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने दो हफ्ते का समय दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की अदालत में हुई है.

दरअसल, हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्रीधारकों को उपयुक्त माना था. इसके बाद इस पद पर नौकरी कर रहे बीएड डिग्रीधारकों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस बीच डीएड धारकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका यह कहते हुए दाखिल कर दी कि सरकार कोर्ट के आदेश का क्रियान्वन नहीं कर रही है और बीएड धारक सहायक शिक्षकों को पद से नहीं हटा रही है.

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. अवमानना मामला याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान वर्मा के जरिए लगाई गई है.