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लोकसभा सचिवालय की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई समिति में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल

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ShivFeb 24, 20253 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  लोकसभा सचिवालय की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई…

शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने का झांसा देकर 14.25 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

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नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, ग्रामीणों ने की बर्खास्त करने की मांग

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ShivFeb 24, 20252 min read

सरगुजा।   जिले का लखनपुर शिक्षा विभाग अपने कारनामों के लिए…

February 24, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

सरकार ने खत्म कीं बाधाएं, EOW और ACB अब जुआ एक्ट की सभी धाराओं में कर सकेंगी जांच

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में EOW और ACB की जांच का दायरा अब राज्य सरकार ने बढ़ा दी है। दोनों एजेसियां अब जुआ एक्‍ट की सभी धाराओं में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्‍य सरकार ने एजेंसियो को यह अधिकार देने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इसको लेकर बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभागीय अफसरों की मानें तो EOW और ACB अब जुआ एक्‍ट 2022 के तहत राज्य में जांच और कार्यवाही कर सकेगी। राज्‍य सरकार ने दोनों एजेंसियो के अधिकार क्षेत्र में यह बढ़ोतरी महादेव सट्टा एप केस की जांच के लिए की है।

महादेव सट्टा एप में जांच में हो रही थी दिक्कत

उल्लेखनीय है कि, पूववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उजगार हुए इस मामले की जांच EOW और ACB को सौंपी गई है। बताया जाता है कि, ईओडब्‍ल्‍यू-एसीबी के पास अर्थिक अनियमितता और भ्रष्‍टाचार की ही जांच का अधिकार हैं। ऐसे में महादेव सट्टा की जांच में दिक्‍कत हो रही थी। इसे देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

EOW और ACB नहीं है राज्‍य पुलिस का हिस्‍सा

आपको बता दें कि, EOW और ACB राज्‍य पुलिस का हिस्‍सा नहीं है। बल्कि यह सामान्‍य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन काम करता है। इस वजह से यह एजेंसी पुलिस को प्राप्‍त सभी अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर पाती है।