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जवानों के बुलंद हौसलों से मिटेगा नक्सलवाद का कलंक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivMay 23, 20253 min read

रायपुर।    प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा…

गुंडे-बदमाशों की अब खैर नहीं : एक्शन में पुलिस, शहर में उपद्रवियों का निकाला जुलूस

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ShivMay 23, 20252 min read

खैरागढ़। जिला मुख्यालय में आज एक अलग ही नजारा देखने को…

अजीत जोगी की प्रतिमा पर विवाद : CMO ने जोगी की प्रतिमा हटाने ठेकेदार को जारी किया नोटिस, कहा – बिना वर्क आर्डर की गई है स्थापना

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ShivMay 23, 20252 min read

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  गौरेला में जन्मे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्व. अजीत…

नाबालिग से अनाचार करने वाला आरोपी थाने से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

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ShivMay 23, 20251 min read

बेमेतरा। पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाबालिग…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बासिंग में लगाई चौपाल, सौगातों की बारिश से ग्रामीणों के चेहरे खिले

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ShivMay 23, 20252 min read

रायपुर।    सुशासन तिहार के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु…

May 23, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, सीएम साय ने सभी विभागों को दिए निर्देश

रायपुर।   दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों काे अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान इसी महीने 28 अक्टूबर को हो जाएगा. इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं. सीएम ने ट्वीट कर कहा, अधिकारियों-कर्मचारियों को दिवाली के पूर्व वेतन मिलने से वह धूमधाम से त्यौहार मना सकेंगे. आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं.

वित्‍त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर वित्‍त सचिव मुकेश बंसल ने 22 अक्टूबर आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 206 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर, 2024 के वेतन का भुगतान दीपावली पर्व के दृष्टिगत 28 अक्टूबर, 2024 और पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाए.

यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगी मद (जिससे कार्मिकों को भुगतान किया जाता हो) से किये जाने वाले भुगतान भी दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 एवं पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये ताकि कार्मिकों को मजदूरी / पारिश्रमिक / मानदेय का भुगतान किया जा सकें। राज्य शासन के निगम / मंडल/प्राधिकरण / आयोग / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय / सार्वजनिक उपक्रम/अन्य एजेंसी / संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार भुगतान पर विचार कर सकते हैं.