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‘पहले आओ, पहले पाओ’ नियम में बदलाव, अब बोली के जरिए होगा उद्योगों को जमीन आवंटन…

‘पहले आओ, पहले पाओ’ नियम में बदलाव, अब बोली के जरिए होगा उद्योगों को जमीन आवंटन…

ShivMay 16, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अब पहले…

May 16, 2025

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मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी : रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए खुलेगा बार

रायपुर।   छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब यात्रियों के लिए नई सुविधा शराब की दुकान खोली जा रही है. राज्य में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बार खोलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे अब यात्री फ्लाइट के इंतजार के दौरान बार में नाश्ता और शराब का आनंद ले सकेंगे. इसके अलावा फ्लाइट से रायपुर आने वाले यात्री शराब भी खरीद सकेंगे.

नए नियम और लाइसेंस शुल्क

इस सुविधा को शुरू करने के लिए वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 में संशोधन किया है. एयरपोर्ट पर बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सालाना फीस 12 लाख रुपए होगी. लाइसेंस उन्हीं रेस्टोरेंट्स को मिलेगा, जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है और यह लाइसेंसधारी केवल एयरपोर्ट भवन के भीतर ही शराब की बिक्री कर सकेंगे.

शराब खरीद और सेवन के नियम

बार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के साथ कुछ शर्तें भी लागू होंगी. शराब का सेवन केवल परिसर के भीतर ही किया जा सकेगा और हवाई यात्री या एयरपोर्ट के कर्मचारी ही इसका लाभ उठा सकेंगे. बाहरी व्यक्ति इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे.