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केंद्रीय बलों के खर्च पर सदन में बहस, गृहमंत्री ने वापसी की टाइमलाइन बताई

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा…

ग्रामीण विकास में सरपंचों की है महत्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित…

पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा –

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Shiv Mar 10, 2026 3 min read

दिल्ली। जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस…

उड़ान योजना और हवाई अड्डों के विस्तार पर संसद की बैठक में उठी चर्चा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रखे सुझाव

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

नई दिल्ली/रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल मंगलवार…

प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

March 10, 2026

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GAD ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नया निर्देश किया जारी, सभी विभाग प्रमुख व कलेक्टर को कहा…

रायपुर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नया पत्र जारी किया है। सभी विभाग प्रमुखों और कलेक्टर को जीएडी सेकरेट्री मुकेश बंसल ने पत्र जारी कर कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर तत्परता के साथ काम करे। उन्होंने लिखा है कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के समुचित परीक्षण एवं निराकरण करने की दृष्टि से अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन एकजाई संकलन 15 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है।

प्रकरणों के तुरंत निपटारे के लिए चीफ सेकरेट्री ने 29 अप्रैल 2024 के माध्यम से समस्त विभागों को लेख करते हुए निर्देश जारी किया था कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का निपटारा करें। अब एक बार फिर से विभाग प्रमुखों व कलेक्टर को निर्देश जारी कर जीएडी ने कहा है कि अनुकम्पा नियुक्ति दिवंगत परिवार के सदस्यों को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधानित किया गया है। तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति का प्रावधान है. जबकि चतुर्थ श्रेणी में ऐसी कोई बंधनकारी सीमा नहीं है।

इसलिए लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करें।  समीक्षा के बाद लंबित प्रकरणों में दिवंगत परिवार के आवेदनकर्ता को अगर तृतीय श्रेणी के पद रिक्त है तो उनकी मांग अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ति दें। अगर पद खाली नहीं है, तो चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रस्तावित करें एवं लिखित में उनको जानकारी दें।