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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 14, 2025

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GAD ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नया निर्देश किया जारी, सभी विभाग प्रमुख व कलेक्टर को कहा…

रायपुर। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नया पत्र जारी किया है। सभी विभाग प्रमुखों और कलेक्टर को जीएडी सेकरेट्री मुकेश बंसल ने पत्र जारी कर कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर तत्परता के साथ काम करे। उन्होंने लिखा है कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के समुचित परीक्षण एवं निराकरण करने की दृष्टि से अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन एकजाई संकलन 15 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है।

प्रकरणों के तुरंत निपटारे के लिए चीफ सेकरेट्री ने 29 अप्रैल 2024 के माध्यम से समस्त विभागों को लेख करते हुए निर्देश जारी किया था कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का निपटारा करें। अब एक बार फिर से विभाग प्रमुखों व कलेक्टर को निर्देश जारी कर जीएडी ने कहा है कि अनुकम्पा नियुक्ति दिवंगत परिवार के सदस्यों को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधानित किया गया है। तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति का प्रावधान है. जबकि चतुर्थ श्रेणी में ऐसी कोई बंधनकारी सीमा नहीं है।

इसलिए लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करें।  समीक्षा के बाद लंबित प्रकरणों में दिवंगत परिवार के आवेदनकर्ता को अगर तृतीय श्रेणी के पद रिक्त है तो उनकी मांग अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ति दें। अगर पद खाली नहीं है, तो चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रस्तावित करें एवं लिखित में उनको जानकारी दें।