Special Story

लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत, बचाव, इलाज के लिए दिशा-निर्देश जारी, जानिए क्या है लू के लक्षण…

लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत, बचाव, इलाज के लिए दिशा-निर्देश जारी, जानिए क्या है लू के लक्षण…

ShivMar 19, 20253 min read

रायपुर।  स्वास्थ्य संचालनालय ने सभी मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य अधिकारी और…

सदन में स्थानीय निकायों पर कैग की रिपोर्ट पेश

सदन में स्थानीय निकायों पर कैग की रिपोर्ट पेश

ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को स्थानीय निकायों पर महालेखाकार का प्रतिवेदन…

CM साय के निर्देश पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए वित्त विभाग से पुनरीक्षित प्रशासकीय को स्वीकृति

CM साय के निर्देश पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए वित्त विभाग से पुनरीक्षित प्रशासकीय को स्वीकृति

ShivMar 19, 20253 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष निर्देश और स्वास्थ्य…

IAS गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर द्विवेदी को मिला प्रोफार्मा पदोन्नति

IAS गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर द्विवेदी को मिला प्रोफार्मा पदोन्नति

ShivMar 19, 20251 min read

रायपुर।   1995 बैच के IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी और मनिंदर…

कोयला गैसीकरण तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

कोयला गैसीकरण तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

ShivMar 19, 20252 min read

नई दिल्ली/रायपुर।   कोयला गैसीकरण तकनीक न केवल ऊर्जा क्षेत्र में…

प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लोगों में भारी उत्साह : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लोगों में भारी उत्साह : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण…

March 19, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

ICICI बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रायपुर।  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) भारती कुलदीप के आदेशानुसार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड गोल्ड लोन विभाग के सक्षम प्राधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्यास भंग (धारा 409 भादवि) का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला रायपुर के देवेंद्र निवासी अंकित अग्रवाल की शिकायत पर सिविल लाईन थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें बैंक पर उनके सोने के गहनों की अवैध नीलामी का आरोप लगाया गया है. ये लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया था.

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल के मुताबिक उन्होंने बैंक से गोल्ड लोन लिया था और इसके लिए अपनी माता, पत्नी और भाभी के सोने के जेवर बैंक में गिरवी रखे थे. कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक संकट के चलते कुछ समय तक किश्तों का भुगतान नहीं हो सका, लेकिन बाद में उन्होंने समय-समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान किया.

हालांकि, बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके गहनों की नीलामी कर दी. शिकायतकर्ता का कहना है कि बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और तय अवधि से पहले ही गहने नीलाम कर दिए. इतना ही नहीं, बैंक द्वारा किए गए अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर तक मौजूद नहीं थे, बल्कि बैंक के किसी अधिकारी ने फर्जी हस्ताक्षर किए थे.

न्यायालय ने दिया जांच का आदेश

शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने थाना सिविल लाइन, रायपुर को आदेश दिया कि वह इस मामले में विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर जांच करे और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करे. न्यायालय के आदेश के बाद थाना सिविल लाइन में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के गोल्ड लोन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ धारा 409, 417, 418, 420, 465, और 192 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया है.