Special Story

महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद 27 फरवरी को लेंगे शपथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिगण भी होंगे शामिल…

महापौर मीनल चौबे और 70 पार्षद 27 फरवरी को लेंगे शपथ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिगण भी होंगे शामिल…

ShivFeb 23, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे…

February 23, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

पूर्व CM भूपेश बघेल ने किया सरेंडर, चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज हुआ था केस, सुनवाई के बाद मिली जमानत

नोएडा।    कोरोना नियमों के उल्लंघन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर करने के कुछ ही वक्त बाद उन्हें जमानत मिल गयी। आपको बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समर्पण करने के बाद जमानत मिल गई है। मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे। भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार किया था। इसी बीच पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश को तलब किया।

सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक, अनिल यादव न्यायालय पहुंचे।जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रजनीश ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीति द्वेष में फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनकी वजह से कोई बीमारी नहीं फैली है। इस तर्क पर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की है।