Special Story

लापरवाह अफसरों पर कलेक्टर का एक्शन : 21 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस, 7 दिन में समाधान के निर्देश

लापरवाह अफसरों पर कलेक्टर का एक्शन : 21 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस, 7 दिन में समाधान के निर्देश

ShivMay 16, 20252 min read

मुंगेली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के संकल्प को मूर्त…

जानिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के किस बयान पर भड़के मंत्री ओपी चौधरी

जानिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के किस बयान पर भड़के मंत्री ओपी चौधरी

ShivMay 15, 20252 min read

रायपुर। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज…

May 16, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

पूर्व CM भूपेश बघेल ने किया सरेंडर, चुनाव प्रचार के दौरान दर्ज हुआ था केस, सुनवाई के बाद मिली जमानत

नोएडा।    कोरोना नियमों के उल्लंघन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि सरेंडर करने के कुछ ही वक्त बाद उन्हें जमानत मिल गयी। आपको बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समर्पण करने के बाद जमानत मिल गई है। मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे। भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार किया था। इसी बीच पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश को तलब किया।

सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक, अनिल यादव न्यायालय पहुंचे।जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रजनीश ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीति द्वेष में फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनकी वजह से कोई बीमारी नहीं फैली है। इस तर्क पर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की है।