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बस्तर संभाग में 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण, बच्चों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

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ShivJun 2, 20252 min read

रायपुर।   राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम…

काउंसिलिंग की तारीख बदली: शिक्षकों को आधार कार्ड/वोटर आईडी साथ लाना होगा अनिवार्य

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ShivJun 2, 20251 min read

रायपुर। युक्तियुक्तकरण की काउंसिलिंग की तिथि में बदलाव किया गया…

रेरा का बड़ा फैसला: प्रमोटर को 28 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने का आदेश, आवंटी को मिली राहत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट…

कर चोरी करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्यवाही

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ShivJun 2, 20252 min read

रायपुर। मेसर्स अरिहंत स्टील नारायणपुर जिला नारायणपुर के व्यवसाय स्थल…

June 3, 2025

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पूर्व सीएम बघेल की याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- दुर्ग सांसद की चुनाव याचिका में पर्याप्त साक्ष्य, जारी रहेगी सुनवाई…

बिलासपुर।  प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दी है. इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 18 जून को होगी.

पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई है. याचिका में भूपेश बघेल के द्वारा भ्रष्ट आचरण किए जाने संबंधी कई दस्तावेज़ों का उल्लेख करते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.

इधर भूपेश बघेल की ओर से तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार पर इस चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई है. हाईकोर्ट में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. अब विजय बघेल द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता.