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शीतला मंदिर में चोरी, दानपेटी और सोने का हार ले गए चोर, CCTV फुटेज आया सामने

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ShivNov 26, 20241 min read

दुर्ग। भिलाई के मां कल्याणी शीतला मंदिर से चोरी का मामला…

हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 पर लगाईं रोक, जानें पूरा मामला

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ShivNov 26, 20242 min read

बिलासपुर। पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली…

CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, कुल 246 पदों पर होगी भर्ती

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ShivNov 26, 20241 min read

रायपुर।  राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा…

निर्वाचन कार्याे की तैयारी के संबंध में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न

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ShivNov 26, 20243 min read

रायपुर।    राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता मे…

November 26, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना हुआ शुरू

रायपुर। राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। आज से राज्य के सभी जिलों में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और फॉर्म भर रहे हैं। जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाएं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।