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स्पेशल कोर्ट से सौम्या चौरसिया को जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी…

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ShivJan 8, 20252 min read

रायपुर। लंबे समय से जेल में कैद सौम्या चौरसिया के लिए…

मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री साय का आया बयान, जानिए क्या कहा…

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रायपुर।    छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय होने…

HMPV को लेकर छत्तीसगढ़ सतर्क, सुझाव और दिशा निर्देश तैयार करने तकनीकी समिति का किया गठन

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ShivJan 8, 20251 min read

रायपुर।   भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा…

January 8, 2025

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कब्रिस्तान की जमीन की खरीदी-बिक्री मामले में पूर्व विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR

बिलासपुर-  कब्रिस्तान की जमीन की खरीदी-बिक्री मामले में कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा, उनके बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

दरअसल, बिलासपुर के विद्यानगर में रहने वाले आलोक विल्सन चर्च ऑफ खाईस्ट मिशन इन इंडिया कुदूदंड के सदस्य हैं. उन्होंने शिकायत की है कि संस्था के कथित पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन को 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में बेच दिया. बेची गई जमीन संस्था के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जमीन की कीमत चार से पांच करोड़ रुपए है. इसी मूल्य में सौदा करने के बाद आपसी सौदा मूल्य 99 लाख रुपए बताया गया है. मामले को लेकर उन्होंने सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजुर निवासी चर्च आफ खाइस्ट मिशन कम्पाउण्ड कुदूदण्ड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उस्लापुर, हेमिल्टन थॉमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा, जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उस्लापुर, अरूण टोप्पो, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा व उनके बेटे शंकर केरकेटटा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468,120बी के तहत जुर्म दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.