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रायगढ़ में 24 घंटे के भीतर दो हाथियों की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप

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ShivJan 22, 20251 min read

रायगढ़।   जिले में 24 घंटे के भीतर दो हाथियों की…

38 स्कूली बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, सीमेंट संयंत्र से निकलने वाली गैस को माना जा रहा कारण, कलेक्टर-SP पहुंचे मौके पर

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बलौदाबाजार।  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम खपराडीह स्थित विद्यालय…

January 22, 2025

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प्राकृतिक आपदा पीड़ित 11 परिवारों को 44 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

रायपुर।   मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा रही है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. द्वारा प्राकृतिक आपदा पीड़ित 11 परिवारों को 44 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत इन परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। जिनमें तहसील बस्तर अन्तर्गत दुबे उमरगांव निवासी गुली उर्फ इच्छा कश्यप की सांप काटने से मृत्यु होने के कारण उनके पिता श्री मिठूराम को, ग्राम भोण्ड के निवासी फुलबती की मृत्यु पानी में डूबने से उसकी नानी श्रीमती रूकमनी को, बस्तर निवासी देवेन्द्र की नहर नाली में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता श्री कमलू को, ग्राम घाटकवाली निवासी अन्तुराम की मृत्यु नदी के पानी में डूबने से होने पर उसकी पुत्री सुश्री लच्छमनी को, तहसील तोकापाल के कुरेंगा निवासी सदा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उसकी पत्नी श्रीमती रयमती को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार तहसील लोहण्डीगुड़ा के कोड़ेनार निवासी दयाराम की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी माता श्रीमती दशसाय को, तहसील भानपुरी अन्तर्गत ग्राम सिवनी निवासी गुड्डूराम की नारंगी नदी में डूबने से मृत्यु होने पर उसकी पत्नी श्रीमती सुकरी को, ग्राम कावंड़गांव निवासी लखन की मृत्यु नदी में डूबने से होने के कारण उसकी पत्नी श्रीमती उर्मिला को, ग्राम केशरपाल निवासी गौतम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पिता श्री सुकनाथ को, तहसील बकावण्ड के बेलपुटी निवासी धनसिंग की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती सुहागी को और ग्राम कोसमी निवासी परमेश्वर की मृत्यु पानी में डूबने से होने के कारण उनके पिता श्री दयनु को आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।