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ShivJun 14, 20252 min read

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ShivJun 14, 20253 min read

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ShivJun 14, 20252 min read

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June 14, 2025

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तालाब को पाटना पड़ा महंगा, मालिक समेत 6 लोगों पर 25-25 हजार का अर्थदंड

तखतपुर- क्षेत्र के ग्राम सागर में तालाब को पटवाना खुद ही तालाब मालिक को मंहगा पड़ गया. निजी तालाब को पाटकर खेती करने वाले तालाब मालिक समेत 6 लोगों पर एसडीएम ज्योति पटेल ने 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही निजी तालाब की भूमि को तालाब के स्वरूप में प्रवर्तित करने का आदेश जारी किया.

दरअसल निजी तालाब में ग्रामीण निस्तारी करते हैं. इसे पाटने पर ग्रामीणों ने तालाब मालिक महेंद्र तिवारी सहित 6 लोगों के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी. यह मामला तखतपुर राजस्व कोर्ट में पिछले दो साल से चल रहा था. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने एसडीएम तखतपुर को जांच के आदेश दिए थे.

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया था. जांच में वर्तमान खातेदार सहित 6 लोगों द्वारा तालाब को पाटा जाना पाया गया. इसके बाद एसडीएम ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 व 253 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 लोगों पर 25-25 हजार अर्थदंड सहित तालाब की भूमि को फिर तालाब के स्वरूप में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया.

15 दिवस अवधि के भीतर अर्थदंड की राशि को जमा नहीं करने सहित उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर विधि के अनुरूप संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. राजस्व नियम के हिसाब से अगर जमीन वाजिब उल अर्ज में दर्ज होता है तो बिना एसडीएम की अनुमति के उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. जैसे तालाब, कुंआ, स्थाई पगडंडी, सार्वजनिक उपयोग होने वाली भूमि वाजिब उल अर्ज होता है.