Special Story

12.30 करोड़ के इनामी नक्सली ढेर, बसवाराजू पर था 10 करोड़ का इनाम, सभी नक्सलियों की हुई पहचान

12.30 करोड़ के इनामी नक्सली ढेर, बसवाराजू पर था 10 करोड़ का इनाम, सभी नक्सलियों की हुई पहचान

ShivMay 23, 20251 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षाबलों और माओवादियों…

मुख्यमंत्री ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद जवान मेहुल भाई को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद जवान मेहुल भाई को दी श्रद्धांजलि

ShivMay 23, 20252 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिले के…

May 23, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

खरसिया-नवा रायपुर-परमकलाकसा नई रेल लाइन के लिए शुरू हुई कवायद, रायपुर जिले के इन गांवों में जमीन खरीदी-बिक्री, खाता विभाजन पर लगी रोक…

रायपुर। खरसिया – नवा रायपुर – परमलकसा नई रेल लाइन के लिए कवायद शुरू हो गई है. इस दिशा में कदम उठाते हुए रायपुर कलेक्टर ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आग्रह पर जिले के खरोरा, मंदिर हसौद और गोबरा नवापारा अभनपुर तहसील के ग्रामों में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, बटांकन, खाता विभाजन, प्रयोजन परिवर्तन एवं अन्य प्रकार के समस्त अंतरण पर रोक लगा दी है. 

रायपुर कलेक्टर ने जिले के तमाम एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को खरोरा तहसील के ग्राम आलेसुर, पचरी, छड़िया, नाहरडीह, पथराकुण्डी खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुड़ेनी; मंदिर हसौद तहसील के ग्राम खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, परसदा उमरिया, गुजरा, धमनी, गनौद और गोबरा नवापारा अभनपुर के ग्राम खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, गिरोला, बेलभाठा, उरला, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोंढरा, खट्टी, परसदा में राजस्व के कार्यों पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया है.

इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र के आधार पर राजस्व विभाग ने निर्देशित किया है कि अर्जन के अधीन के भूमि का बटांकन छोटे टुकड़ों में अंतरण एवं अन्य प्रयोजन के प्रवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत अप्रत्याशित की वृद्धि होती है. इस प्रक्रिया में मूल भूनिस्वानी को समूचित लाभ होने की बजाय भूमि में खरीद बिक्री में संलिप्त बिचौलियों और भू माफियाओं द्वारा लाभ अर्जित किया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है.

इसके साथ तमाम एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि किसी भी विधि के अधीन भूमि के अर्जन हेतु अपेक्षक निकाय से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात या अर्जन हेतु किसी अधिसूचना के जारी होने के पश्चात, अथवा खनन का आशय पत्र किसी भूमि के संबंध में जारी होने के पश्चात उक्त भूमि का अंतरण कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाए.