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अटल निर्माण वर्ष में सुशासन की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 8, 20254 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में…

अंतर्राष्ट्रीय समपार (फाटक) दिवस के अवसर पर चलाया जा रहा है सघन जागरुकता अभियान

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ShivJun 8, 20252 min read

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर दिनांक…

भाजपा नेत्री ने दिखायी दबंगई, सरेराह किसान को पीटा, जमकर बरसाये लात-घूंसे…

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ShivJun 8, 20251 min read

कोरबा। भाजपा नेत्री का मारपीट करते हुए एक वीडियो सोशल…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुस्लिम समाज ने दी ईदुल अज़हा की बधाई

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ShivJun 8, 20251 min read

रायपुर। मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईएम रायपुर परिसर में किया सुशासन वाटिका का शुभारंभ

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ShivJun 8, 20252 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां भारतीय प्रबंध…

June 8, 2025

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सेवानिवृत्त पुलिस इन्सपेक्टर से नहीं होगी अधिक भुगतान की वसूली, हाई कोर्ट ने दिया एसपी को निर्देश…

बिलासपुर। सेवानिवृत्ति से पूर्व जारी वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर इन्सपेक्टर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि के साथ रोके गए तमाम सेवानिवृत्ति देयक का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है.

जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर (एम) के पद पर पदस्थ रहे रायपुर निवासी एसके क्षत्री की सेवानिवृत्ति के डेढ़ माह पूर्व रायपुर पुलिस अधीक्षक ने वसूली आदेश जारी कर उनसे कटौती के लिए सहमति मांगी थी. वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर इन्सपेक्टर क्षत्री ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं पीएस निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी थी.

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायदृष्टांत का जिक्र करते हुए बताया कि किसी भी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी के रिटायरमेन्ट के एक वर्ष पूर्व या रिटायरमेन्ट के पश्चात् किसी भी प्रकार की अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है.

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्यायदृष्टांतों के आधार पर याचिका को स्वीकार कर याचिकाकर्ता इन्सपेक्टर क्षत्री के विरूद्ध जारी वसूली आदेश को निरस्त कर रायपुर एसपी को याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि के साथ रोके गये समस्त सेवानिवृत्ति देयक का तत्काल भुगतान करने के लिए निर्देशित किया.