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“बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026” का आयोजन 22 मार्च को जगदलपुर में

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March 20, 2026

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रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध, एक माह तक लागू रहेगा आदेश

रायपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह नियम आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक महीने तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला लोक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि शहर में जाम की समस्या कम हो और आम नागरिकों को राहत मिल सके।

इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

प्रतिबंध जिन प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें शामिल हैं—

तेलीबांधा चौक

केनाल रोड

महावीर नगर चौक

राजेंद्र नगर चौक

पचपेड़ीनाका चौक

संतोषीनगर चौक

भाठागांव चौक

कुशालपुर चौक

रायपुरा चौक

डीडी नगर

अरिहंत नगर

टाटीबंध

हीरापुर टर्निंग

गोगांव तिराहा

गोंदवारा तिराहा

भनपुरी पाटीदार भवन के सामने तक

विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा)

एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01

प्रशासन की अपील

पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।