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आय से अधिक संपत्ति का मामला : पंचायत विभाग के निलंबित ज्वॉइंट डायरेक्टर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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April 2, 2025

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मतदान केंद्र में शराब पीकर ड्यूटी करना पड़ा भारी, कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी को किया निलंबित

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज गौरेला में मतदान हुआ। इस दौरान नेवसा के कछापारा स्थित माध्यमिक शाला भवन में बने मतदान केंद्र में शराब पीकर कार्य करने और निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने प्रशासन ने सहायक ग्रेड-3 प्रशांत कुमार विश्वकर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सेक्टर अधिकारी मनीष कुमार ने कलेक्टर को दिए अपने प्रतिवेदन में बताया कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत मतदान अधिकारी क्रमांक-2 प्रशांत कुमार विश्वकर्मा मतदान केंद्र क्रमांक 55 (माध्यमिक शाला भवन, कछापारा, नेवसा, विकासखंड गौरेला) में आज 17 फरवरी 2025 को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान शराब के नशे में पाए गए।

मतदान प्रक्रिया के दौरान जब सेक्टर अधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी, तो उन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। इससे मतदान कार्य प्रभावित हुआ और निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खंड गौरेला ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के प्रस्ताव के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशांत कुमार विश्वकर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन और निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

देखें आदेश

निलंबन के दौरान मुख्यालय हुआ निर्धारित

निलंबन आदेश के तहत प्रशांत कुमार विश्वकर्मा का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड गौरेला नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

गौरतलब है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।