आय से अधिक संपत्ति का मामला : EOW-ACB ने 30 साल बाद कोर्ट में पेश किया चालान, सेवानिवृत्त हो चुके हैं आरोपित अधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW-ACB ने 30 साल बाद कोर्ट में चालान पेश किया है. यह मामला 1995 का है. तब आरोपित अधिकारी की आयु 55 वर्ष थी, अब वह 85 वर्ष के हैं और आरोपित अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
जानिए पूरा मामला
छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश एक था तब ईओडब्लू भोपाल ने 13 सितंबर 1995 को मामला पंजीबद्ध कर ईओडब्लू की रायपुर शाखा को मामला सौंप दिया था. तब भोपाल में पदस्थ खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तत्कालीन ज्वाईंट डायरेक्टर डीडी भूतड़ा के विरुध्द कार्यवाही में ईओडब्लू ने बिलासपुर में राईस मिल, कई जमीनें, स्वर्णाभूषण सहित पांच लाख रुपए नगद बरामद कर किया था. इस मामले में 30 सालों से चार्जशीट/फ़ाइनल रिपोर्ट ही कोर्ट में दाखिल नहीं हुई थी. तीस वर्षों के बाद इओडब्लू ने जो अंतिम प्रतिवेदन पेश किया है, उसमें यह बताया है कि ईओडब्लू ने कार्यवाही की तब आरोपी डीडी भूतड़ा ने आय से 303.4 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी.