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‘सुशासन तिहार’ समेत शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित

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ShivApr 30, 20251 min read

अभनपुर। जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद…

स्कूल शिक्षा विभाग ने 2800 प्राचार्यों की जारी पदोन्नति सूची, देखें लिस्ट…

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ShivApr 30, 20251 min read

रायपुर। राज्य शासन ने बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में…

बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर आदेश जारी, 5 बिंदुओं में जारी किए निर्देश…

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ShivApr 30, 20252 min read

रायपुर। साय कैबिनेट में आज बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन के…

4 आईएएस अफसरों का तबादला, रीना बाबा कंगाले की मंत्रालय में हुई वापसी, देखें तबादला आदेश…

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ShivApr 30, 20252 min read

रायपुर।  राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया…

इस्कॉन की भूमिका वैश्विक है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 30, 20254 min read

भोपाल।    भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के संदेश और…

सामूहिक विवाह सामाजिक सुधार का है महत्वपूर्ण कदम – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 30, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश एवं प्रदेशवासियों को…

April 30, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

गौरी गणेश इस्पात पर धरसींवा विधायक ने उद्योग मंत्री का किया ध्यान आकर्षित, मंत्री ने बताया-

रायपुर। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा अपने क्षेत्र के ग्राम मढ़ी में गौरी गणेश कंपनी द्वारा मुख्य द्वार के निर्माण को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब में बताया कि संयंत्र का मुख्य द्वार की दूसरी दिशा में स्कूल का गेट है. खरोरा तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ग्रामीणों की आपत्ति को खारिज करने का आदेश पारित किया है. 

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन की ओर से पेश जवाब में बताया कि तिल्दा विकासखंड के ग्राम-मढ़ी में गौरी गणेश इस्पात निर्माणाधीन है. आवास एवं पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी के निरीक्षण में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मढ़ी से इकाई के बाउण्ड्रीवाल की दूरी लगभग 200 मीटर और संयंत्र की दूरी लगभग 500 मीटर है.

पूर्व में मुख्य द्वार निर्माण पर ग्राम सभा की आपत्ति के बाद राजस्व निरीक्षक मण्डल बंगोली ने 19 फरवरी 2024 को हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियों के साथ मौके का निरीक्षण किया था. संयंत्र के पूरे भाग के लंबाई एवं चौड़ाई को नापने पर पाया गया कि संयंत्र द्वारा मुख्य द्वार भूमिस्वामी हक की भूमि पर बनाया जा रहा है. शाला का गेट दूसरी दिशा में है. राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर खरोरा तहसीलदार ने प्रकरण खारिज करने का आदेश पारित किया है.

उद्योग स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का जिक्र करते हुए बताया कि 30 मार्च 2022 को ग्राम मढ़ी में आयोजित की गई थी, जिसके बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 फरवरी 2023 को इकाई स्थापना के लिए सहमति दिया. इसके बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने 11 अक्टूबर 2023 को स्थापना सम्मति (सीटीई) और संचालन सम्मति (सीटीओ) 6 जनवरी 2025 को जारी किया था.

मंत्री ने बताया कि इकाई के स्पंज आयरन प्रभाग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. 79 मीटर की चिमनी में स्थापित किया गया है, तथा पावर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईएसपी 42 मीटर की चिमनी में स्थापित किया गया है. फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण के लिए वाटर टैंकरों के माध्यम से जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है.

इसके साथ उद्योग की ओर से 23 एकड़ भूमि में लगभग 15000 नग वृक्षारोपण किया गया है. इसके अलावा दूषित जल के उपचार हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है. डीआरआई किल्न क्रमांक-1 का ट्रायल किया गया है. वर्तमान में उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की ओर से आज पर्यन्त इकाई को कोई वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है.