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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 15, 2025

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DEO ने प्राथमिक शाला की शिक्षिका को किया निलंबित, जानिए किस बात पर हुई कार्रवाई…

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शाला की सहायक शिक्षिका सुशीला काठले को निलंबित कर दिया है. बीते दिनों तखतपुर ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भुंडा की शिक्षिका सुशीला काठले पर अनुशासनहीनता करने और जवाब मांगने पर प्रधान पाठक से अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप लगाए गए थे. इस मामले में ब्लॉक एजुकेश ऑफिसर ने जांच कर प्रतिवेदन सौंपा था. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, भुंडा शासकीय स्कूल के प्रधान पाठक ने सहायक शिक्षिका सुशीला काठले (पात्रे) के खिलाफ अमर्यादित व्यवहार करते हुए धमकाने की शिकायत की थी. इस मामले की जांच में तखतपुर बीईओ ने पाया कि सहायक शिक्षिका एलबी सुशीला काठले (पात्रे) समय पर शाला में उपस्थित नहीं होती है. इसके अलावा शिक्षिका पर शासकीय अभिलेखों में कांट-छांट करने और प्रधान पाठक को धमकाने का भी आरोप है.

वहीं जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने सहायक शिक्षिका एलबी सुशीला काठले (पात्रे) को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत अनुशासनहीन आचरण और प्रधान पाठक से अमर्यादिन व्यवहार करने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.