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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू

ShivMay 14, 20251 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है,…

May 15, 2025

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बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की मांग, विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और ब्यास कश्यप ने किया सवाल….जाने सरकार ने क्या दिया जवाब

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षकों को बहाल करने की मांग सड़क से सदन तक होने लगी है. भाजपा और कांग्रेस विधायकों ने भी सरकार से शिक्षकों को बहाल करने की मांग की है. विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराया.

विधायकों ने सरकार से कहा कि नौकरी से निकाले गए सहायक शिक्षक न्याय की गुहार लगा रहे हैं. राज्य सरकार को भी इस बात की जानकारी है. लेकिन शिक्षकों के साथ हुए अन्याय के मद्देनजर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ कमेटी का गठन किया है. कमेटी आज तक किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाई है. यही वजह कि नौकरी से निकाले गए युवाओं में आक्रोश व्याप्त है.

विधायकों के इस सवाल के जबाव में सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सीधी भर्ती के तहत 2023 में सहायक शिक्षकों के लिए 6285 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था. भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता डीएड/डीएलएड या बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य किया गया था. इसी के तहत बीएड डिग्रीधारी 2621 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. लेकिन अप्रैल 2024 उच्च न्यायालय की ओर से पारित निर्णय के आधार पर शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई है. सरकार की ओर से नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह से भर्ती नियम में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बर्खास्त शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकार बेहद ही संवेदनशील है. इसलिए शासन की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अंतर्विभागीय कमेटी का गठन किया गया है. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील किया गया था. वर्तमान में भी एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. सरकार अभ्यर्थियों के प्रति सचेत और जागरुक है.