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डॉक्टर की दबंगई और अस्पताल की बदहाली : ड्यूटी छोड़ निजी क्लिनिक पहुंचे डॉक्टर, पत्रकार से की अभद्रता

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ShivJun 1, 20252 min read

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हमारी सरकार बस्तर में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivJun 1, 20254 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ ने बौद्ध धर्म से जुड़ी सुंदर स्मृतियों को…

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ShivJun 1, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल…

मुख्यमंत्री ने दुधारू पशु प्रदाय योजना का किया शुभारंभ

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ShivJun 1, 20252 min read

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June 2, 2025

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धान खरीदी घोटाला में 20 साल बाद फैसला, कोर्ट ने 17 आरोपियों को सुनाई सजा, नपा अध्यक्ष का भाई और चाचा भी शामिल

बलरामपुर। जिले में 20 वर्ष पूर्व धान खरीदी में हुई गड़बड़ी पर अब कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें कुल 17 दोषियों को कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है. मामले में रामानुजगंज नगर पालिका के अध्यक्ष रमन अग्रवाल के सगे भाई और चाचा भी शामिल हैं. 

कहते हैं देर है, पर अंधेर नहीं. ऐसा ही कुछ वर्ष 2003-04 में कामेश्वरपुर और रामचंद्रपुर के सहकारी समिति में हुई धान खरीदी घोटाले में हुई है. कोर्ट ने धान खरीदी में गड़बड़ी करने वाले 17 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया है. किसानों ने धान बेचा था, और पैसा दोषियों के खाता में पैसा गया था. दरअसल, कागजों में ही धान खरीदी कर ली गई थी.

आरोपियों को अदालत को तीन-तीन साल की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई. कलेक्टर के आदेश पर फूड विभाग के अफसरों की जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कोर्ट ने 2018 में भी सजा सुनाई थी, लेकिन आरोपियों ने ऊपरी अदालत में अपील की थी. अपील को खारिज करते हुए रामानुजगंज जिला न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है.